परिचय हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 में ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने "नमो ड्रोन दीदी योजना" नाम से एक ऐसी ही योजना शुरू की थी। इस योजना को शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देना और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। हरियाणा सरकार का युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग तथा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय संयुक्त रूप से राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। जैसा कि पहले ही लाभों में बताया गया है, हरियाणा सरकार ड्रोन की कीमत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपये सब्सिडी और 1 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये का बैंक ऋण प्रदान करेगी। खरीदे गए ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों या फसल पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किराये पर किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह आसानी से प्रति वर्ष 1 लाख रुपये अतिरिक्त कमा सकते हैं। फ़ायदे वाणिज्यिक कृषि उपयोग के लिए सब्सिडी पर महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ड्रोन की कीमत पर 80% सब्सिडी या अधिकतम 8,00,000/- रुपये जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। एक वर्ष के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा सरकार ऋण पर बैंक ब्याज का भुगतान करेगी। ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद महिला सदस्यों को रिमोट पायलट प्रमाणपत्र मिलेगा। ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह अतिरिक्त 1 लाख रुपये कमा पाएंगी। पात्रता हरियाणा के पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह पात्र हैं। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। महिला सदस्यों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ड्रोन पायलट बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज़ महिला स्वयं सहायता समूह की पंजीकरण संख्या। महिला एसएचजी बैंक खाता संख्या। पैन कार्ड। पीपीपी कार्ड। महिला सदस्य आधार कार्ड। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ्य प्रमाण पत्र। मोबाइल नंबर। आवेदन करने की प्रक्रिया स्वयं सहायता समूह हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग पर उपलब्ध है। पोर्टल खोलें और ड्रोन दीदी योजना का चयन करें। सबसे पहले महिला स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण कराएं । पंजीकरण के बाद आवेदन संख्या और एसएचजी प्रमुख के मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करें। ड्रोन दीदी योजना आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें। सभी भरे गए विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन पत्र जमा करें। संबंधित विभाग महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन उनकी वित्तीय स्थिति और सामाजिक योगदान के आधार पर करेगा। स्वयं सहायता समूह की एक महिला सदस्य को एक सप्ताह का ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला सदस्यों को ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) से रिमोट पायलट प्रमाणपत्र मिलेगा। संपर्क अधिक सहायता के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से संपर्क करें। स्रोत:- हरियाणा ड्रोन दीदी योजना आधिकारिक दिशानिर्देश , युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग हरियाणा। (ड्रोन दीदी योजना के लिए)