प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (पीएम-जीकेएवाई) आत्मानिर्भर भारत कार्यक्रम के एक भाग के रुप में गरीबों एवं घुमंतू लाेगाें को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए एक योजना है लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो मुफ्त गेहूं/ चावल प्रति व्यक्ति/माह के साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त चना अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान दिया जाएगा। 6 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात को गेहूं आवंटित किया गया है और शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को चावल आवंटित किया गया है। पात्रता गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार-अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाली श्रेणी के परिवार योजना के लिए पात्र होंगे। प्राथमिकता वाली श्रेणी के परिवारों की पहचान राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा बनाए गये मापदंड के आधार पर जानी चाहिए हैं। अत्योदय परिवारों(एएवाई) की पहचान राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार द्वारा की जानी है: ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा या सामान्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हों एवं जिनके पास निर्वाह या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। सभी आदिम जनजातीय परिवार भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/कारीगर जैसे कुम्हार, टेनर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झोपड़पट्टी वाले लोग, और अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी खींचने वाले, फल और फूल बेचने वाले, सपेरें, चीर बीनने वाले, चर्मकार, बेसहारा और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में की ऐसी अन्य श्रेणियां। गरीबी रेखा से नीचे के सभी एचआईवी प्रभावित परिवार के सभी सदस्य पात्र हाेंगे। योजना का उपयोग कैसे करें अधिक विवरण जानने के लिए आप अपने निकट की राशन की दुकान से संपर्क कर सकते हैं।