परिचय तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कराए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 10 लाख से अधिक परिवारों के पास अपना मकान नहीं है। घर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2023 में "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना" शुरू की है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बदल गई और नई सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर "मुख्यमंत्री आवास योजना" कर दिया। सभी पात्र आवेदकों को आवास निर्माण के लिए किश्तों में एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आईपी क्षेत्र के आवेदकों, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र है, को मकान निर्माण के लिए 1,30,000/- रूपये मिलेंगे तथा गैर-आईपी क्षेत्र के आवेदकों, जो कि मैदानी क्षेत्र है, को मकान निर्माण के लिए 1,20,000/- रूपये मिलेंगे। मकान कम से कम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना होना चाहिए तथा इसमें एक रसोई और एक बाथरूम अलग से होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाथरूम के लिए 12,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। आवेदकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत सशुल्क कार्य भी उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध है। इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए इस वेबसाइट पर जाएँ। फ़ायदे मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आईपी क्षेत्र (पहाड़ी और गैर-पहुंच योग्य क्षेत्र) के निवासियों को 1,30,000 रुपये मिलेंगे। गैर-आईपी क्षेत्र (मैदानी क्षेत्र) निवासियों को 1,20,000/- रुपये मिलेंगे। मनरेगा के तहत भी काम उपलब्ध कराया गया है। आईपी क्षेत्र के आवेदकों को 95 दिन का काम मिलेगा। गैर-आईपी क्षेत्र के आवेदकों को 90 दिन का काम मिलेगा। शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त 12,000/- रुपये। पात्रता बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले लोग पात्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी पात्र नहीं है। आवेदक के पास मकान बनाने के लिए जमीन होनी चाहिए। दस्तावेज़ आधार कार्ड। मोबाइल नंबर। आय प्रमाण पत्र। बैंक खाते का विवरण। भूमि दस्तावेज। संबंधित प्राधिकारी से बेघर प्रमाण पत्र। आवेदन करने की प्रक्रिया जिस व्यक्ति के पास अपना घर नहीं है, वह आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र लें, उसे सही-सही भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। सभी दस्तावेजों के साथ आवास योजना आवेदन पत्र उसी ग्राम पंचायत/सभा कार्यालय में जमा किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा तथा जिस भूमि पर मकान का निर्माण किया जाएगा उसका भी मौके पर सत्यापन किया जाएगा। अंतिम चयन के बाद आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाएगी। संपर्क सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:- 0771-2512389. स्रोत:- मुख्यमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट।