उद्देश्य वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- वार्षिक तक होती है, पेंशन योजनान्तर्गत पात्र होंगें। इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को रू. 500/- माह की दर से चार त्रैमासिक किश्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। पेंशन हेतु पात्र आवेदकों द्वारा पोर्टल http://sspy-up.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। लाभार्थी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 56460/- वार्षिक तक होती है लाभ वृद्धजनों को रू. 500/- माह की दर से चार त्रैमासिक किश्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। आवेदन कैसे करें http://sspy-up.gov.in/ स्त्रोत : समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार, उत्तरप्रदेश।