हितलाभ रुपये 500 सें 5000 तक पात्रता पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियाें को कक्षा पहली से स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ती देय।पजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियाें के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। आवश्यक दस्तावेज प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र बैंक पासबुक फोटोकॉपी आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।