परिचय गुजरात सरकार ने वर्ष 2020 में किसान परिवहन योजना शुरू की। किसान परिवहन योजना शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की आर्थिक मदद करना है ताकि वे अपने कृषि सामानों के परिवहन के लिए माल वाहन खरीद सकें। यह योजना गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। गुजरात सरकार सभी पात्र किसानों को 600 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम भार क्षमता वाले हल्के मध्यम आकार के वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसका उपयोग वे कृषि उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। किसान परिवहन योजना के अंतर्गत खरीदे गए वाहन का उपयोग केवल कृषि वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाएगा; वाहन के किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं होगी। किसान खरीदे गए वाहन को खरीद के बाद कम से कम 2 वर्ष तक नहीं बेच सकता है, तथा वाहन में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पंचायत कार्यालय या अपने क्षेत्र के जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। किसान परिवहन योजना के विस्तृत लाभ नीचे दिए गए हैं। फ़ायदे हल्के मध्यम आकार के कृषि माल वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को वाहन मूल्य का 35% या अधिकतम 75,000/- रुपये (जो भी कम हो) सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी या अन्य कृषकों को वाहन मूल्य का 25% अथवा अधिकतम 50,000/- रूपये (जो भी कम हो) सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ट्रैक्टर ट्रेलर की खरीद के लिए 20% सब्सिडी या अधिकतम रु. 30,000/- (जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी। पात्रता गुजरात के किसान। किसान निम्नलिखित सामाजिक जाति/श्रेणी में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:- अनुसूचित जाति। (एससी) अनुसूचित जनजाति। (एसटी) छोटे एवं सीमांत किसान। महिला किसान। काश्तकार किसान। दस्तावेज़ आधार कार्ड। बैंक के खाते का विवरण। जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र। मोबाइल नंबर। खरीदे गए वाहन का बिल। भूमि खाता संख्या। आवेदन करने की प्रक्रिया किसान परिवहन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म गुजरात सरकार के इखेदुत पोर्टल पर उपलब्ध है। लाभार्थी किसानों को पहले अपना पंजीकरण करना होगा। मोबाइल नंबर और पासवर्ड या मोबाइल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें। सर्च बार में किसान परिवहन योजना टाइप करें और अप्लाई पर क्लिक करें। किसान परिवहन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी पूछे गए विवरण भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें। किसी अधिकृत डीलर से मध्यम आकार का कृषि उपयोग में लाने हेतु अच्छा वाहन खरीदें। आवेदन पत्र को दस्तावेजों और वाहन खरीद बिल के साथ जिला पंचायत कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करें। आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन उपर्युक्त कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा किसान परिवहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी सीधे पात्र चयनित किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। सम्पर्क करने का विवरण अधिक सहायता के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय या जिला ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। स्रोत:- गुजरात कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग, इखेदुत पोर्टल।