प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत, 12% नियोक्ता और 12% कर्मचारी योगदान का भुगतान पात्रताधारी प्रतिष्ठानों के ईपीएफ खातों में किया गया। लाभ मार्च - अगस्त 2020 महीनों का वेतन देने में सहायता करने के लिए यह प्रदान किया गया। पात्रता जून, जुलाई और अगस्त, 2020 महीने के वेतन के लिए, यह योजना 100 कर्मचारियों की संख्या वाले सभी प्रतिष्ठानों को कवर करेगी और 90% ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन प्रति महीने 15,000 रुपये रुपये से कम है इसमें शामिल हाेंगे। प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के अंतर्गत जून से अगस्त, 2020 के महीनों के लिए नियोक्ताओं के योगदान का 12% पाने के लिए लाभार्थी पात्रधारी होंगे और लाभार्थी एक समय में होने परस्पर लाभ के लिए शामिल नहीं होंगे।