निवारणीय मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक पहल। इस पहल में पहल मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें नि:शुल्क व्यापक स्वास्थ्य पहुंच और गुणवत्ता परक देखभाल सेवाएं, सेवाओं के इनकार के लिए शून्य सहिष्णुता तथा महिलाओं के आत्म निर्णय, गरिमा, भावना, चयन और प्राथमिकता आदि के लिए सम्मान के साथ-साथ जटिलताओं के आश्वासन प्रबंधन को शामिल किया गया है। उद्देश्य सभी निवारणीय मातृ एवं शिशु मृत्यु और रुग्णता समाप्त करने और सकारात्मक प्रसव अनुभव प्रदान करने के क्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले प्रत्येक शिशु और महिला के लिए सेवाओं से इनकार के लिए शून्य सहिष्णुता और आश्वासन युक्त, गरिमामय, सम्मान परक और निशुल्क गुणवत्ता परक स्वास्थ्य देखभाल। लाभार्थी गर्भवती महिला प्रसव के छह महीने बाद तक की सभी माताएं बीमार शिशु सुमन-सेवाओं के प्रमुख लाभ एवं विशेषताएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं को निम्नलिखित सेवाएं निशुल्क मिलेगी: कम से कम चार प्रसव पूर्व जांच और छह नवजात शिशु आधारित गृह भ्रमण (एचबीएनसी) देखभाल का प्रावधान सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका तथा मातृ और शिशु संरक्षण कार्ड प्रशिक्षित कर्मचारी (मिडवाइफ़/एसबीए) द्वारा प्रसव मातृ जटिलताओं की पहचान और प्रबंधन के लिए नि:शुल्क और शून्य व्यय की पहुंच स्तनपान के लिए जल्दी शुरुआत और सहयोग गोपनीयता और गरिमा के साथ सम्मानजनक देखभाल प्लेसेंटा की डिलीवरी तक/पांच मिनट से परे विलंबित कॉर्ड क्लैंपिंग के लिए चयन मां से शिशु में 'एचआईवी, एचबीवी और सिफिलिस' के संचारण का उन्मूलन जन्म पर दिए जाने वाला टीकाकरण घर से स्वास्थ्य केंद्र तक नि:शुल्क परिवहन सेवा (डायल 102/108) किसी भी संकटपूर्ण मामले की आपातकालीन स्थिति के एक घंटे के भीतर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने की गुंजाइश के साथ सुनिश्चित रेफरल सेवाएं प्रसव के उपरांत (न्यूनतम 48 घंटे के बाद), स्वास्थ्य केंद्र से घर तक छोड़ने की व्यवस्था बीमार नवजात और शिशुओं का प्रबंधन उत्तरदायी कॉल सेंटर/हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का समयबद्ध निवारण स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से पंजीकृत जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सशर्त नकद हस्तांतरण/प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणन प्रसवोत्तर परिवार नियोजन परामर्श सुरक्षित मातृत्व के लिए परामर्श और आईईसी/बीसीसी शिकायत निवारण तंत्र यदि आपको सुमन कार्यक्रम से संबंधित कोई शिकायत है, तो आप निम्नलिखित के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं : टोल फ्री नंबर: 1800-180-1104 पर कॉल करें डेस्क द्वारा-हाइ केस लोड सुविधा केंद्रों में सहायता सुमन पोर्टल पर रजिस्टर करें पूरी योजना के दिशानिर्देश एवं अधिक जानकारी के लिे काे यहां क्लिक करें। स्त्राेत : नेशनल हेल्थ पोर्टल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार।