परिचय मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2025 में शुरू की गयी एक विशेष प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने घर का निर्माण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं और पुरुषों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें पहले ही मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सहायता प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थी जो 18 महीनों के भीतर अपने घर का निर्माण पूरा कर लेते हैं, उन्हें 32,850/- रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है। छत्तीसगढ़ का शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग इस योजना का संचालन किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। लाभार्थी अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय या शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग के जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके, उसमे आवश्यक विवरण भरकर और सहायक दस्तावेजों के साथ पूरा भरा हुआ फॉर्म जमा करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और मौके पर जाकर घर का निरीक्षण करके ये सुनिश्चित किया जायेगा की लाभार्थी का घर निर्धारित समय सीमा के भीतर बनकर तैयार हो गया था। सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, पुरस्कार राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। लाभ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :- पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय के भीतर घर का निर्माण पूरा करने पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी को पहले से प्राप्त आवास सहायता के अतिरिक्त 32,850/- रूपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) पर आधारित है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही जाए। यह पुरस्कार लाभार्थियों को निर्माण संबंधी शेष खर्चों, घर बसाने या ऋण चुकाने में मदद करेगा। समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने को प्रोत्साहन से जोड़कर, यह योजना अनुशासन, जवाबदेही और सरकारी धन के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है। पात्रता मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा :- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), मुख्यमंत्री आवास योजना या किसी अन्य आवास सहायता योजना जैसी सरकारी आवास योजना का लाभार्थी होना चाहिए। लाभार्थी को स्वीकृति की तारीख से 18 महीनों के भीतर घर का निर्माण पूरा करना होगा। इस प्रोत्साहन राशि के लिए केवल पूर्ण निर्मित मकान ही पात्र होंगे, निर्माणाधीन या विलंबित परियोजनाओं को यह पुरस्कार नहीं मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास एक वैध बैंक खाता होना आवश्यक है। दस्तावेज इस योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :- छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास का प्रमाण। पीएम आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना की पंजीकरण संख्या। आवेदक का वैध आधार कार्ड। मोबाइल नंबर। डीबीटी के लिए बैंक खाते का विवरण। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मकान निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र। सभी दस्तावेज स्पष्ट, वैध और जहां आवश्यक हो, स्व-सत्यापित होने चाहिए। आवेदन करने की प्रक्रिया पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थी मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय और शहरी प्रशासन और विकास विभाग के जिला कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर दिए गए किसी भी कार्यालय से लाभार्थी आवेदक को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसमे पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को भरना होगा और समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। अब लाभार्थी आवेदक को आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेज़ों को उसी कार्यालय में जमा करा देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था। संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। विभाग के अधिकारी द्वारा घर का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है जिसका निर्माण 18 महीने के भीतर पूरा किया गया है। सत्यापन पूरा हो जाने और पात्रता की पुष्टि हो जाने पर सरकार द्वारा 32, 850/- रूपये की प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण लिंक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना पोर्टल। शहरी प्रशासन और विकास विभाग, छत्तीसगढ़। संपर्क करें लाभार्थी मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना से संबंधित किसी भी जानकारी, स्पष्टीकरण या सहायता के लिए निम्नलिखित माध्यम से सम्बंधित अधिकारीयों से संपर्क कर सकते है :- हेल्प लाइन नंबर :- 0771-2512389 हेल्पडेस्क ईमेल :- rd.pmaycg@gmail.com. योजना के सम्बन्ध में सहायता हेतु लाभार्थी अपनी स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय से भी संपर्क कर सकते है।