परिचय 29-11-2024 को त्रिपुरा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्राणी पालक सम्मान निधि योजना शुरू की गई। इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य उन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी आजीविका पशुधन पर निर्भर करती है। पशु संसाधन विकास विभाग इस योजना का कार्यान्वयन विभाग है। त्रिपुरा सरकार राज्य के सभी पात्र पशुपालकों को 6,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री प्राणी पालक सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए 10 बकरियां या 1 डेयरी गाय या उन्नत नस्ल का सुअर होना अनिवार्य है। इस योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें या पशु ग्रामीण विकास विभाग के जिला कार्यालय में जाएँ। फ़ायदे प्रत्येक पात्र पशुपालक को 6,000/- रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता। पात्रता त्रिपुरा के स्थायी निवासी पशुपालक इसके लिए पात्र हैं। वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पशुपालक के पास कम से कम 1 दुधारू गाय, या उन्नत नस्ल का सूअर, या 10 बकरियां होनी चाहिए। दस्तावेज़ त्रिपुरा का निवासी प्रमाण। पशुधन का विवरण। मोबाइल नंबर। ईमेल। बैंक के खाते का विवरण। आधार कार्ड। आवेदन करने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री प्राणी पालक सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र बीएमएस (लाभार्थी प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र) पोर्टल पर उपलब्ध है। पहले अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर देकर खुद को रजिस्टर करें। ईमेल या मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। मुख्यमंत्री प्रणी पालक सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। दस्तावेज़ अपलोड करें. सभी भरे गए विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन पत्र जमा करें। अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे तथा वित्तीय सहायता राशि वितरित करने के लिए अपनी स्वीकृति देंगे। पशुपालक किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 6,000 रुपये प्राप्त होंगे। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया मुख्यमंत्री प्राणी पालक सम्मान निधि योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त करें। पशुपालक पशु संसाधन विकास विभाग के जिला कार्यालय से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इसे भरें, सभी दस्तावेज इसके साथ संलग्न करें और उसी कार्यालय में जमा कर दें। प्राप्त आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता सीधे पशुपालक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। संपर्क पशु संसाधन विकास विभाग संपर्क नंबर. स्रोत:- पशु संसाधन विकास विभाग आधिकारिक वेबसाइट, बीएमएस पोर्टल त्रिपुरा।