<h3 style="text-align: justify;">पात्रता</h3> <ol style="text-align: justify;"> <li>अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।</li> <li>ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।</li> <li>योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।</li> </ol> <h3 style="text-align: justify;">आवश्यक दस्तावेज</h3> <ol style="text-align: justify;"> <li>अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य</li> <li>बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख</li> <li>नियत प्रारूप पर चिकित्सक का <a href="../../../../../aspirational-districts/छत्तीसगढ़/कोंडागाँव/नागरिक-सेवाएँ/प्रमाण-पत्र">प्रमाण पत्र</a></li> <li>दवाईयों के क्रय पर मूल बिल</li> <li>अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।</li> </ol> <h3 style="text-align: justify;">देय हितलाभ</h3> <ol style="text-align: justify;"> <li>सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।</li> <li>चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।</li> <li>कोई अधिकतम राशि नियत नहीं।</li> </ol> <p style="text-align: justify;">अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें</p> <p style="text-align: justify;">स्त्राेत : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार। </p>