पात्रता निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो। आवश्यक दस्तावेज पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य आधार कार्ड। बैंक पासबुक की छाया प्रति देय हितलाभ योजना के अन्तर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष 3000/-रुपये तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को 2000/- रुपये की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी। पति अथवा पत्नी में से एक को ही हितलाभ देय होगा। अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें। स्त्राेत : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार।