योजना का उद्देश्य निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना। हितग्राहियों की पात्रता छत्तीसगढ़ का निवासी हो। निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। शाला/ महाविद्यालय/तकनीकी शाला का नियमित छात्र हो। पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार। लाभार्थी निःशक्त बच्चा लाभ कक्षा पहली से कक्षा 5 वीं तक 150 रूपये, कक्षा 6 वीं से कक्षा 8 वीं तक 170 रूपये ,कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक 190 रूपये। स्त्राेत : समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़।