हितलाभ 15000/- रुपये प्रति विवाह, सहायता राशि सूचना प्राप्ती के एक सप्ताह के भीतर भुगतान। 10वी से कम शिक्षित महिलाओ को 10000 रूपये सहायता राशि एवं 10 वी से अधिक शिक्षित महिलाओं को 15000 राशि प्रदान की जाएगी पात्रता हितग्राही द्वारा विधिमान्य गोद लिया हुआ या हितग्राही के सौतेला पुत्री विवाह के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो या हितग्राही के एक बार पुर्नविवाह हेतु या हितग्राही की दो पुत्रियों तक की विवाह हेतु। आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज सरपंच/पार्षद द्वारा जरी प्रमाण पत्र या शादी की फोटो शपत पत्र बैंक पासबुक फोटोकापी12वीं मार्कशीट आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।