हितलाभ सामान्य मृत्यु की दशा में रूपयें 25000/- अनुग्रह राशि तथा रूपयें 5000/- अंत्येष्टि सहायता राशि। दुर्घटना की स्थिति में 1 लाख रुपये (मृत्यु होने पर) 75000/- (स्थाई अपंगता की स्थिति में) रुपये सहायता राशि सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर भुगतान। पात्रता हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुए किसी दुर्घटना मृत्यु/अपंगता को माना जायेगा। 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माणी श्रमिक योजना हेतु पात्र होगें। हितग्राही निर्माण श्रमिक की मृत्यु उपरान्त 1वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। आत्मदाह, मादक द्रवों या पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु/कानून का उल्लंघन करते हुए मारपीट से हुई मृत्यु में योजना का लाभ नही मिलेगा। संलग्न दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल सर्टिफिकेट पुलिस एफआईआर कॉपी बैंक पासबुक फोटो कॉपी आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।