झारखंड कृषि ऋण माफी योजना,1 फरवरी 2021 को झारखंड के किसानाें के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई कृषि ऋण छूट योजना है। लाभ इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा। पात्रता झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। छोटे और सीमांत किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण लिया हाे किसान हो एवं जो स्वयं अपनी भूमि पर या लीज पर ली गई भूमि पर खेती करता हाे। कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। ऋण छूट के लिए प्रति परिवार केवल 1 किसान की अनुमति दी गई है। 31 मार्च 2020 से पहले बैंक से ऋण लिया हाे। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार संख्या राशन कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदन कैसे करें ऑनलाइन आवेदन के लिए एवं ज्यादा जानकारी के लिए कृपया देंखे https://jkrmy.jharkhand.gov.in/Default?lb=en