<h3>परिचय</h3> <ul> <li>कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए "मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना" है। जिसके तहत मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी और दूसरी योजना "मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना" है, जिसके तहत नवजात बालिकाओं के नाम पर सेविंग बांड बनाए जाएंगे।</li> <li>मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना विशेष रूप से बालिका जन्म को बढ़ावा देने तथा बालिकाओं की हत्या को रोकने के उद्देश्य से घोषित की गई है।</li> <li>त्रिपुरा सरकार अब इस योजना के अंतर्गत नवजात बालिका के नाम पर सेविंग बांड के रूप में 50,000 रुपये की धनराशि जमा करेगी।</li> <li>सेविंग बांड की परिपक्वता अवधि तब होगी जब बालिका 18 वर्ष की आयु की हो जाएगी।</li> <li>परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली अनुमानित राशि लगभग 8 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक होगी।</li> <li>बालिकाएं इस राशि का उपयोग अपनी उच्च शिक्षा के लिए या अपनी शादी के खर्च के लिए कर सकती हैं।</li> <li>केवल वे परिवार पात्र हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं।</li> </ul> <h3>फ़ायदे</h3> <ul> <li>बालिका के जन्म के समय 50,000/- रुपए का सेविंग बांड बनाया जाएगा।</li> <li>परिपक्वता तिथि वह है जब बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी।</li> <li>परिपक्वता के समय सेविंग बांड की अनुमानित राशि 8 लाख से 10 लाख रुपये होगी।</li> </ul> <h3>पात्रता</h3> <ul> <li>जिन महिलाओं ने लड़की को जन्म दिया।</li> <li>महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।</li> <li>त्रिपुरा की स्थायी निवासी महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं।</li> </ul> <h3>दस्तावेज़</h3> <ul> <li>पीआरटीसी प्रमाण पत्र.</li> <li>आधार कार्ड.</li> <li>मोबाइल नंबर.</li> <li>बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।</li> <li>बीपीएल राशन कार्ड.</li> </ul> <h3>आवेदन करने की प्रक्रिया</h3> <ul> <li>मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें आशा/एएनएम कार्यकर्ता बालिका को जन्म देने वाली पात्र महिलाओं का पंजीकरण करेंगी।</li> <li>पंजीकरण के बाद बालिका के नाम पर 50,000 रुपये का सेविंग बांड बनाया जाएगा, जो बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिपक्व हो जाएगा।</li> </ul> <h3>संपर्क</h3> <ul> <li>अपने क्षेत्र की आशा/एएनएम कार्यकर्ता या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क करें।</li> </ul>