प्रमुख उद्देश्य सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये इकाई लागत के लिए किसानाें का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। मिलने वाले लाभ सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत बीज वाली फसलों हेतु अधिकतम 10000/-रूपयें प्रति हेक्टेयर तथा सब्जी की कंदवाली फसल जैसे-आलू, अरबी के लिये अधिकतम रूपयें 30,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है। याेजना का लाभ लेने की प्रक्रिया जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। याेजना के लिए पात्रता सभी कृषक पात्र स्त्राेत : कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश