परिचय निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना उद्देश्य योजना का उद्देश्य ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं जो कक्षा 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निजी भवन किराये पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराया करना। पात्रता म.प्र. का मूल निवासी हो। कक्षा 11 वीं या उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत हो। छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम पांच छात्र अथवा छात्रा होना आवश्यक है। नि:शक्तसता का प्रतिशत 40 या अधिक हो। लाभ छात्रगृह मे बिजली तथा पानी पर होने वाले व्यय प्रति छात्रगृह रुपयें 1000/- का खर्च शासन की ओर से वहन किया जायेगा। यदि इससे अधिक व्यय होता है तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्र/छात्राओं को करना होगा। छात्रगृह का संचालन कक्षा 11 वी तथा उससे ऊपर के नि:शक्तृ छात्र/छात्राओं को प्रवेश बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रगृह पृथक-पृथक भवनों में होगा। छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन किया जा सकता है जिसका किराया प्रतिमाह 750/- देय होगा। सक्षम स्वीकृति हेतु जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकृत होगे। प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एंव नि:शक्तजन कल्याण प्रस्तुत करना होगा। स्त्रोत : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।