<h3 style="text-align: justify;">परिचय</h3> <p style="text-align: justify;">सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के 723 राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त 83 अनुदानित छात्रावास कुल 806 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं । शैक्षणिक सत्र 2018-19 में 802 छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता 38361 है, जिसके विरूद्ध 34361 छात्र-छात्राएं आवासरत् रहे हैं । सत्र 2019-2020 में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से प्रारंभ की गई। छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों हेतु मैस भत्ते एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए 2000 रू प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, पलंग, बिस्तर, बर्तन, भोजन, गर्म जर्सी, स्कूल युनिफॉर्म व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है।</p> <h3 style="text-align: justify;">वार्षिक आय सीमा</h3> <p style="text-align: justify;">सत्र 2019-20 से छात्रावासों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2.50 लाख रू. से बढ़ाकर 8.00 लाख रू. की गई है, जिससे अधिक से अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।</p> <h3 style="text-align: justify;">प्राप्तांक की अनिवार्यता</h3> <p style="text-align: justify;">सत्र 2019-20 से गत वर्ष छात्रावासों में आवासरत् छात्र/छात्राओं के पुनः प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता के स्थान पर 40 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता की गई है।</p> <p style="text-align: justify;">अधिक जानकारी के लिये <a title="नए विंडो में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक" href="https://sjms.rajasthan.gov.in" target="_blank" rel="noopener">क्लिक</a> करें। </p>