विभागीय छात्रावासों में आवासरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन एवं विधि पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश हेतु। प्रस्तावना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के कई प्रतिभावान विद्यार्थी विभागीय छात्रावास में रहकर अध्ययन करते है। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी उच्च अंकों से उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रतिष्टित कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश लेकर इंजिनियरिंग, विधि, प्रबन्धन एवं मेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते है। ऐसे विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजनान्तर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं - IIT, IIM, Law, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज एवं राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने हेतु जयपुर एवं कोटा शहर की चयनित संस्थाओं में प्रत्येक श्रेणी के 100-100 विद्यार्थी कुल 1 हजार विद्यार्थियों को काेचिंग सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा वर्ष 2 गई है। योजना के उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित उक्त कोचिंग योजना के निम्नांकित उद्देश्य है : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। विद्यार्थियों को रोजगारपरक उच्च स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु समर्थ बनाने में सहायता प्रदान करना। ' पात्रता की शर्तें विद्यार्थी के लिए पात्रता की शर्तें योजनान्तर्गत विद्यार्थी के चयन हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार होगी विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। विद्यार्थी राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव सामान्य वर्ग के परिवार का सदस्य हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ने कक्षा 10 में 60 प्रतिशत या अधिक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ने 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों। आइआइटी व मेडीकल की कोचिंग के लिए कक्षा 10 में गणित व विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में 70-70 प्रतिशत अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 80-80प्रतिशत अंक से अधिक अंक प्राप्त किये हों। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में के द्वितीय वर्ष अथवा अंतिम वर्ष में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिये। यदि परीक्षा परिणाम निर्धारित समय पर जारी नहीं हो तो उस वर्ष से पूर्व वर्ष के परीक्षा परिणाम को माना जावेगा। विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडीकल/विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11 व 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा स्थित छात्रावासों में आवासरत हों। विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं यथा (IIM) इत्यादि में प्रवेश के लिए CAT/MAT की कोचिंग के लिए स्नातक/ स्नातकोत्तर में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। विद्यार्थियों को इंजिनियरिंग, मेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्ष के लिए तथा विधि एवं प्रबन्धन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा केवल एक वर्ष के लिए देय होगी। स्नातकोत्तर कोर्स हेतु कोचिंग करने के लिए विद्यार्थी को स्नातक के अंतिम वर्ष अथवा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले वर्ष तक ही कोचिंग सुविधा दी जावेगी। कोचिंग संस्था में प्रवेशित छात्र कोंचिग संस्थान के साथ हुए अनुबन्ध की अवधि में ही कोर्स पूरा कर सकें अर्थात् यदि किसी संस्था से अनुबन्ध 02 वर्ष की अवधि के लिये किया गया है तो अनुबन्ध के प्रथम वर्ष में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है किन्तु द्वितीय वर्ष में 02 वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। चयन की प्रक्रिया विद्यार्थी के चयन की प्रक्रिया इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाईन पोर्टल sjms.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना होगा। मूल सूची के अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाती है। सीटों की संख्या एवं श्रेणीवार आरक्षण पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान कोटा व जयपुर दोनों स्थानों पर सभी वर्गों के 500-500 विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष चयन किया जायेगा। इनमें से 30 प्रतिशत स्थान संबंधित श्रेणी की छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे। छात्राएं नहीं मिलने पर रिक्त स्थान उसी वर्ग के छात्रों से भरे जा सकेंगे। सुविधा/अनुदान सहायता प्रवेशित विद्यार्थी को निम्नांकितानुसार सुविधा/अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी। आवासीय सुविधा : कोचिंग हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को विभागीय छात्रावासों में आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। योजनान्तर्गत कोचिंग का लाभ प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी राज्य सरकार/भारत सरकार की समान प्रकृति की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। कोचिंग सुविधा : स्थानीय प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फीस का भुगतान कोचिंग संस्थाओं को किस्तों में किया जावेगा। उक्त योजना का लाभ लेने पर विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ देय नहीं होगा। कोचिंग संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा वरन विभाग द्वारा कोचिंग संस्थान को शुल्क का भुगतान किया जायेगा। इस याेजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें। स्त्राेत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।