योजना का नाम विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना योजना के तहत देय लाभ छात्रवृति, फीस पुनर्भरण की आर्थिक सहायता पात्रता की शर्तें छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। छात्र/छात्राओं को गत वर्ष कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्त्तता प्रमाण पत्र हो । छात्र/छात्रा के अभिभावक /संरक्षक का वार्षिक आय रूपये 2 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी हो। छात्र /छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति /भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वंयसेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो । आवेदन कैसे करें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें सम्बन्धित जिला अधिकारी इस याेजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें। स्त्राेत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।