परिचय गोवा सरकार ने 06-07-2012 को लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की। यह बालिका केन्द्रित योजना है जिसे शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह योजना गोवा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। सरकार इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र बालिका लाभार्थियों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रारंभ में लाभ बालिका लाभार्थी और महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक के नाम से संयुक्त रूप से सावधि जमा खाता खोलकर प्रदान किया जाएगा। जब लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है या शादी करना चाहती है या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या व्यवसाय करना चाहती है तो वह लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपये की राशि का दावा कर सकती है। विवाहित लड़की को विवाह के 6 महीने के भीतर वैध विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके राशि का दावा करना होगा। महिला एवं बाल विकास कार्यालय से आवेदन पत्र लें, उसे भरें, जमा करें और गोवा सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं। फ़ायदे आवेदन के समय बालिका लाभार्थियों को सावधि जमा के रूप में 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। निम्नलिखित परिस्थितियों में राशि का दावा किया जा सकता है:- जब लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। जब लड़की की शादी हो रही हो। (आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए) जब लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या व्यवसाय करना चाहती है। पात्रता केवल गोवा की बालिका लाभार्थी ही पात्र हैं। लड़की का जन्म गोवा में होना चाहिए तथा वह 15 वर्षों से गोवा में रह रही हो। लड़की के माता-पिता में से किसी एक का जन्म गोवा में हुआ हो तथा वह 15 वर्षों से गोवा में रह रहा हो। यदि लड़की के माता-पिता में से कोई एक 25 वर्षों से गोवा का निवासी है तो वह भी पात्र है। वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज़ जन्म प्रमाण पत्र। आवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड। विवाह प्रमाणपत्र। (विवाहित के लिए) पारिवारिक आय प्रमाण पत्र। पासपोर्ट आकार का फोटो (संख्या 2)। बैंक खाते का विवरण। आवेदन करने की प्रक्रिया बालिका लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में 100/- रुपये के मूल्य पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र लें और उसे सही ढंग से भरें। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। लाड़ली लक्ष्मी आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ डीडब्ल्यूसीडी के जिला कार्यालय में जमा करें। लाभार्थी बालिकाओं की सूची पूरी तरह सत्यापन के बाद बनाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक तथा लाभार्थी बालिका के नाम से संयुक्त खाता खोला जाएगा तथा उसमें धनराशि जमा कराई जाएगी। एक लाख रुपये की राशि तभी जारी की जाएगी जब बालिका लाभार्थी इसका दावा करेगी। संपर्क अधिक सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क करें। स्रोत:- गोवा लाडली लक्ष्मी योजना दिशानिर्देश।