उद्देश्य इस योजना के तहत मानसिक रूप से मंद और कई अक्षम बच्चे जो 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जो औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, उनकी अक्षमता के कारण वित्तीय सहायता दी जाती है। वे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और निरंतर पर्यवेक्षण और उनके परिवारों की देखभाल की आवश्यकता है। आवेदक के परिवार में ऐसे हर विकलांग बच्चे को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी। लाभार्थी स्कूल जाने में अक्षम बच्चे (18 साल से कम) लाभ भत्ता की दर: रुपये 1,200 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी रूप से) आवेदन कैसे करें ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए, क्लिक करें https://socialjusticehry.gov.in स्त्राेत : हरियाणा सरकार, हरियाणा।