परिचय हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना शुरू की। यह सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के अंतर्गत एक स्वरोजगार उप-योजना है। इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार गतिविधियां शुरू करने के लिए समर्थन देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करेगी। बेरोजगार युवा रियायती मूल्य पर ई-टैक्सी खरीद सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के विभागीय अधिकारियों के लिए इसे चला सकते हैं। संबंधित विभाग बेरोजगार युवाओं को मासिक पारिश्रमिक देगा, जिसका उपयोग वे ऋण राशि का भुगतान करने तथा अपने खर्चों के लिए कर सकेंगे। विभाग प्रारंभ में टैक्सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर लेगा, जिसे आगे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ई-टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और सब्सिडी वाले मूल्य पर ई-टैक्सी खरीदने के लिए ई-टैक्सी स्व-ड्राइविंग योजना के लिए आवेदन करें। आवेदन करने से पहले आधिकारिक दिशानिर्देश यहां पढ़ें। फ़ायदे इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी। वाहन की शेष 50% कीमत ऋण के रूप में ली जा सकती है। हिमाचल सरकार द्वारा अपने विभागीय अधिकारीयों के लिए खरीदी गयी टैक्सी को किराये पर लिया जायेगा। टैक्सी चालक को सरकार द्वारा मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक समझौता 4 वर्ष का होगा, जिसे आगे बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाएगा। पात्रता हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी पात्र हैं। आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। केवल बेरोजगार युवा ही पात्र हैं। यदि वाहन चलाने का अनुभव 7 वर्ष का है तो आवेदक को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि वाहन चलाने का अनुभव 10 वर्ष का है तो आवेदक को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दस्तावेज़ हिमाचल निवास प्रमाण। ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड। उम्र का सबूत। मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी। आधार कार्ड। बेरोजगारी प्रमाण पत्र। कक्षा 10वीं/ कक्षा 12वीं की मार्कशीट। आवेदन करने की प्रक्रिया लाभार्थी बेरोजगार युवा ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार की ई टैक्सी स्व-ड्राइविंग योजना के तहत ई टैक्सी की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर जाएं और "रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी, पता भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदन शुल्क 20/- रुपये है। शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें। विभाग लाभार्थी बेरोजगार युवाओं के अंतिम चयन के बाद सब्सिडी राशि सीधे कार डीलर को जारी करेगा। संपर्क पूछताछ या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 0177-2803136 पर कॉल करें या transport-hp@nic.in पर ईमेल करें। स्रोत:- ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट, आधिकारिक दिशानिर्देश।