सेक्टर महिला एवं शिशु कल्याण लाभार्थी हिमाचल प्रदेश की बच्चियां लाभ उक्त अनुदान केवल बेेसहारा लड़कियों या जिनके पिता शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने परिवार की अजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा नारी सेवा सदन की प्रवासिनियों या पति द्वारा त्यागी/तलाकशुदा महिलाएं जिनके संरक्षकों की बार्षिक आय मु0 35,000/- रू0 से अधिक न हो को इस योजना के अंतर्गत 40,000 रूपये प्रदान किया जाता है। आवेदन कैसे करें आवेदक सम्बंधित आँगनवाडी, सी.डी.पी.ओ., या जिला कार्यक्रम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। स्त्राेत : कांगड़ा जिला प्रशासन, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश।